डकैती के ०१ आरोपी को ०९ वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजामुजफ्फरनगर। डकैती के ०१ आरोपी को ०९ वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा। उल्लेखनीय है कि २ मई २०१५ को वादी प्रमोद कुमार आंकिक किसान सेवा सहकारी समिति बघरा,मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के स्कूटर को गिराकर स्कूटर में रखे ०७ लाख २२ हजार रुपये लूट कर ले जाने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा मु०अ०सं०- २९३ध्१५ धारा ३९५,४१२ भादवि पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में उक्त घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु थाना तितावी पर पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक पुत्र श्रीपाल निवासी कच्चीगढी थाना गढ़ीपुख्ता, शामली को दिनांक ०६.०६.२०१५ को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक २९.०७.२०१५ को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। लूट/डकैती करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना सन्त प्रसाद उपाध्याय के नेतृत्व में व थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कुलदीप पुन्डीर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय पॉक्सो- ०१ द्वारा आरोपी दीपक उपरोक्त को धारा ३९५,४१२ भादवि में ०९ वर्ष कठोर कारावास तथा ५,०००/- हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सजा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

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