इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर,यूपी के एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय की नियुक्ति की रद्द,कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है,कोर्ट ने कहा है कि उनकी अभियोजन विभाग के मुखिया के रूप में की गई नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 25 ए (2) के विरुद्ध है,हाई कोर्ट ने छह माह के अंदर अभियोजन विभाग के नए प्रमुख की नियुक्ति का दिया आदेशकोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 25 ए (2) के तहत ही हो नियुक्तियाची किशन कुमार पाठक की ओर से दाखिल याचिकाजस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई।

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