सहारनपुर: पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

मामला थाना चिलकाना क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में गोवर्धन उर्फ गोधू ने चिलकाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि विक्रम नाम के एक व्यक्ति के उत्पीड़न से तंग आकर उसकी पत्नी विमलेश ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विक्रम को जेल भेज दिया था। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। महिला की हत्या जहरीले पदार्थ का सेवन करने से नहीं बल्कि गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने बारिकी से मामले की तफ्तीश की तो गोवर्धन पर ही शक हुआ। गोवर्धन से पूछताछ में पता चला कि गोवर्धन को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। जिस कारण उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही विक्रम को फंसा दिया था। पुलिस ने गोवर्धन को जेल भेज दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने पति गोवर्धन सिंह को ही हत्या का दोषी करार दिया। अभियुक्त को उम्र कैद की सजा और 50 हजार अर्थदंड लगाया।
