सभी अस्पताल उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें

*जो अस्पताल लिस्ट नहीं लगाएंगे वह नकली अस्पताल माने जाएंगे ***
जनपद मुजफ्फरनगर में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ” खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली दवाओं के प्रचलन से जन जीवन के स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम संबंधी जाँच समिति” के माननीय सभापति व माननीय सदस्यों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात माननीय समिति के माननीय सभापति व माननीय सदस्यों के द्वारा निम्न निर्देश दिए गए जिसके अंतर्गत जनपद के समस्त अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 5’×3′ (15 वर्गफुट) बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा तथा समस्त अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की लिस्ट बनाई जाए उसको उचित स्थान पर लगाया जाए तथा उनके लिए हर हफ्ते विज्ञापन के निकला जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मरीज और तीमारदारों को जिन अस्पतालों में सुविधाओं से संबंधित 5’×3′ (15 वर्गफुट) बोर्ड नहीं लगा पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सूचित करें
बोर्ड प्रारूप
नैदानिक संस्था का नाम
नैदानिक संस्था का पता
नैदानिक संस्था के मालिक का नाम व मोबाईल नं0
नैदानिक संस्था का पंजीकरण संख्या एवं वैधता (जनहित गारण्टी अधिनियम 2011/क्लीनिकल स्टेब्लिसमेन्ट एक्ट 2010)
नैदानिक संस्था के इन्चार्ज का नाम व मोबाईल नं0
बेडों की संख्या
चिकित्सा पद्धति
रोगी/बाह् रोगी/प्रयोगशाला/इमेजिंग केन्द्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार और प्रकृति
क्लीनिक सेवाओं की श्रेणी-सामान्य/एकल-विशेषज्ञता/मल्टीस्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी
चिकित्सकों के नाम, उनके एमसीआई/एमसीआई/डीसीआई पंजीकरण नम्बर और एचपीआर नंबर यदि कोई हो 1.
2.
3.
नर्सों के नाम, उनके यूपी नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण संख्या और एचपीआर संख्या यदि कोई हो 1.
2.
3
फार्मासिस्टों के नाम उनके यू0पी फार्मेसी काउंसिल पंजीकरण संख्या और एचपीआर संख्या यदि कोई हो
प्रस्तावित प्रयोगसाल सेवाएं-पैथोलॉजी हेमेटोलॉजी/बोयकैमिस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी/जेनेटिक्स/कलेक्शन सेन्टर/ कोई अन्य (विस्तृत विरवण)
प्रस्तावित इमेजिंग सेवाएं, यदि कोई हों
