
पावर अटॉर्नी ओर लगेगा बाजार मूल्य के हिसाब से शुल्कलखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब पावर ऑफ अटार्नी पर रजिस्ट्री की तरह स्टांप शुल्क देना होगा। केवल परिवार के सदस्य आपस में 5000 ₹ शुल्क पर मुख्तारनामा कर सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) रवींद्र जायसवाल के अनुसार मुख्तारनामों में हो रहे करापवंचन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।परिवार से अलग किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने का अधिकर देने के लिए मुख्तारनामा किया जाता है। हालांकि इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है लेकिन विलेख की प्रमाणिकता के लिए लोग इसका पंजीकरण कराते हैं। इसमें तगड़ा खेल हो रहा था।नियामानुसार जहां पांच से कम लोगों के नाम मुख्तारनामा होता था वहां मात्र 50 रुपये का स्टांप शुल्क देय होता था।अब यह नहीं होगा। इसे रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया।अब ऐसे मुख्तारनामों में बैनामों की तरह ही संपत्ति के बाजार मूल्य के हिसाब से स्टांप शुल्क लगेगा।

